BLO पर काम का बोझ कम करने के लिए, राज्यों को अतिरिक्त स्टाफ देने का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट
बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs)
मतदाता सूची के समयबद्ध विशेष पुनरीक्षण (SIR) के काम के अत्यधिक दबाव से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को BLOs के काम के घंटों को कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने पर विचार करने का निर्देश दिया। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अत्यधिक दबाव के कारण शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यरत कई BLOs की मृत्यु हो चुकी है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
अभिनेता विजय की पार्टी, तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिसमें चुनाव आयोग (EC) को समयबद्ध तरीके से कर्तव्य का पालन न करने के लिए BLOs के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। TVK की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने खंडपीठ के सामने अपनी बातें रखीं और आरोप लगाया कि BLOs पर चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अध्यापकों या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यरत कई BLOs की मौत इस असहनीय दबाव के कारण हो चुकी है।
लोकतंत्र को सफल बनाने वाले कर्मचारि
अधिवक्ता शंकरनारायणन ने यह भी कहा कि यदि BLOs उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो चुनाव आयोग के अधिकारी उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए, सीजेआई सूर्यकांत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती पर विचार करें ताकि BLOs पर काम का दबाव कम किया जा सके। न्यायालय ने BLOs के मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करने के लिए राज्य सरकारों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर छूट के अनुरोधों पर विचार करने के लिए भी कहा, ताकि बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र को सफल बनाने वाले इन कर्मचारियों को राहत मिल सके।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक वैधानिक दायित्व
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक वैधानिक दायित्व है और इसे स्थगित नहीं किया जा सकता। हालाँकि, कोर्ट ने आदेश दिया कि कर्मचारियों को अमानवीय और दंडात्मक दबाव में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यह आदेश बूथ लेवल अधिकारियों की अहम भूमिका को पहचानता है, जो मतदाता सूची को त्रुटिहीन और समावेशी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करते हैं। न्यायालय का यह हस्तक्षेप निर्वाचन प्रक्रिया में मानवीय पहलू को महत्व देता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि BLOs को उचित कामकाजी माहौल मिले।
























