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Government makes the registration rules of local cable operators easier

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17 जनवरी- सरकार ने शुक्रवार को स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया, जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क को नियंत्रित करने वाले नियमों को और भी सरल बना दिया गया है।

संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम-1994 को शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया, और सरकार ने यह घोषणा की कि अब स्थानीय केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को आधार, पैन, सीआईएन और डीआईएन जैसे विभिन्न दस्तावेजों के सत्यापन के बाद वास्तविक समय में जारी किया जाएगा। इस कदम से प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।
 

ऑनलाइन आवेदन और प्रमाण पत्र

आवेदकों के विवरण जैसे आधार, पैन, कंपनी पहचान संख्या (CIN), डायरेक्टर पहचान संख्या (DIN) आदि का सफल सत्यापन होने के बाद, पंजीकरण प्रमाणपत्र रियल-टाइम में जारी किया जाएगा। यदि पंजीकरण या नवीनीकरण का आवेदन अस्वीकृत होता है, तो आवेदकों को इसके खिलाफ अपील करने का अधिकार भी दिया गया है।

इससे पहले, पंजीकरण प्रक्रिया स्थानीय प्रधान डाकघर में ऑफ़लाइन तरीके से की जाती थी, जो उस क्षेत्र में स्थित था जहां एलसीओ का कार्यालय होता था। इस प्रक्रिया में हेड पोस्टमास्टर पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में कार्य करते थे।यह प्रक्रिया समय-साध्य और जटिल थी। साथ ही, पंजीकरण के बाद संचालन क्षेत्र केवल विशेष इलाकों तक सीमित रहता था।
 

संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताएं

  • एलसीओ को एमआईबी के प्रसारण सेवा पोर्टल ( www.new.broadcastseva.gov.in ) पर नए पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा
     
  • एलसीओ पंजीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान या नवीकृत किया जाएगा
     
  • पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए प्रसंस्करण शुल्क केवल पांच हजार रुपये है
     
  • एलसीओ पंजीकरण पूरे भारत में परिचालन के लिए वैध होगा
     
  • पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम 90 दिन पहले किया जाना चाहिए
     
  • एलसीओ पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात नामित अनुभाग अधिकारी द्वारा पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण से मना किए जाने के निर्णय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी अर्थात अवर सचिव (डीएएस) के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।
     

यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है या lco.das[at]gov[dot]in पर ईमेल भेजा जा सकता है।

यह नई प्रक्रिया सरकार की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पहल के तहत की गई है। अब पंजीकरण या नवीनीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन के बाद तुरंत जारी किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी।

इस बदलाव से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि काम भी सरल हो जाएगा। अब स्थानीय केबल ऑपरेटरों को लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे तुरंत अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, डिजिटल प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिक लोगों तक यह सेवाएं आसानी से पहुंच सकेंगी।

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