आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र बंद: पटना
पटना जिला प्रशासन
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जिले में आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालय और सभी आंगनबाड़ी केंद्र 26 दिसंबर 2025 तक बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय पूर्णतः बंद नहीं होंगे, इन कक्षाओं का संचालन केवल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही किया जा सकेगा। इससे अलग किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि संचालित करने पर रोक लगाई गई है।
अत्यधिक ठंड और शीतलहर
जिलाधिकारी के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिले में अत्यधिक ठंड और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आठवीं कक्षा तक के छोटे बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में उल्लेख किया गया है कि सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, सभी प्रकार के विद्यालय और कोचिंग संस्थान इस आदेश के दायरे में आएंगे। हालांकि, परीक्षा से संबंधित गतिविधियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। यानी बोर्ड परीक्षा या अन्य निर्धारित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जा सकेंगी।
विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र
आदेश में जिला पुलिस, नगर निकाय और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र पूर्णतः बंद रहें। जिलाधिकारी ने कहा है कि 26 दिसंबर के बाद मौसम की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
कानूनी कार्रवाई
जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी विद्यालय प्रधान और आंगनबाड़ी सेविकाओं को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित संस्थान या व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
























