खाद्य उत्पादों पर ORS शब्द के उपयोग पर लगाई पूर्ण रोक: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
विश्व स्वास्थ्य संगठन
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है। बाजार में पेय पदार्थों द्वारा 'ओआरएस' शब्द के भ्रामक इस्तेमाल को रोकने के लिए प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से किसी भी खाद्य उत्पाद पर 'ओआरएस' शब्द लिखने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह कदम उन कंपनियों पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) मानकों से मेल न खाने वाले उत्पादों को भी चिकित्सा उत्पाद के रूप में प्रचारित कर रही थी।
उपभोक्ताओं को गुमराह
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए खाद्य उत्पाद कंपनियों को अपने उत्पाद पर 'ओआरएस' शब्द का उपयोग करने से पूरी तरह मना कर दिया है। यह प्रतिबंध तुरंत लागू होगा। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि फल-आधारित पेय, नॉन-कार्बोनेटेड ड्रिंक और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पर इस शब्द का प्रयोग उपभोक्ताओं को गुमराह करता है और खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन है।
मेडिकल ग्रेड उत्पादों
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, बाजार में कई फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और हाइड्रेशन ड्रिंक्स अपने नामों में 'ओआरएस' जोड़कर खुद को मेडिकल ग्रेड उत्पादों की तरह प्रचारित कर रहे थे। यह प्रचार उपभोक्ताओं में यह भ्रम पैदा करता था कि वे वास्तविक डब्ल्यूएचओ मान्य ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट खरीद रहे हैं। इन पेयों का सोडियम, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन वास्तविक ओआरएस के चिकित्सा मानकों से मेल नहीं खाता था।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी उत्पाद अब 'भ्रामक' की श्रेणी में आएंगे। इन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 52 और 53 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गलत या भ्रमित करने वाले लेबल या विज्ञापन के लिए दंड का प्रावधान है। प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का आदेश भेजा है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श
यह रिपोर्ट खाद्य उत्पादों पर नियामक निर्णय से संबंधित है। स्वास्थ्य या चिकित्सीय सलाह के लिए, कृपया हमेशा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्य ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ORS) का उपयोग करें और किसी भी चिकित्सा उपयोग से पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें।
























