नए साल 2026 का जश्न मनाने वालों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी: दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस - नए साल 2026 का जश्न मनाने वालों के लिए दिल्ली पुलिस ने 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार 31 दिसंबर को सार्वजनिक जगहों पर जश्न सिर्फ रात 1 बजे तक ही मनाया जा सकेगा।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर - आलोक प्रियदर्शी के अनुसार सभी मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब और बैंक्वेट हॉल को रात 1 बजे तक की समय सीमा माननी होगी। इसके बाद किसी भी तरह की पार्टी या समारोह की अनुमति नहीं होगी। म्यूजिक सिस्टम की आवाज तय डेसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
पटाखों पर प्रतिबंध - पुलिस ने पार्किंग ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी है कि बिना उचित चेकिंग के किसी गाड़ी को पार्किंग के अंदर जगह न दिया जाए। सड़कों पर शराब पीकर हंगामा करना, तेज रफ्तार से वाहन चलाना या स्टंट करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखों के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
निषेधाज्ञा लागू - नए साल का जश्न घर में या तय नियमों के अंदर मनाएं, ताकि उत्सव हंसी, खुशी और सुरक्षा के साथ मनाया जा सके। दिल्ली पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और गुंडागर्दी रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शराब की बिक्री भी सिर्फ तय समय तक ही की जा सकेगी। पुलिस का कहना है कि ये प्रतिबंध नागरिकों की सुरक्षा और शहर में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
























