फर्जी दस्तावेजों से मंजूर किए केसीसी ऋण: बैंक मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक

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केसीसी ऋण 1.83 करोड़ रुपये का घोटाला
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ढालपुर शाखा में 1.83 करोड़ रुपये के फसल ऋण (केसीसी) फर्जीवाड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2010 से 2012 के बीच फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 41 फसल ऋणों की मंजूरी से जुड़ा है।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश
यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश देता है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा ने इस मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई है। पूर्व शाखा प्रबंधक अमर सिंह बोध को तीन साल कैद और 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, उसके सहयोगी ताशी फुंचोग और दौलत राम को भी तीन-तीन साल की कैद और कुल 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माना नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सर्कल प्रमुख राजीव खन्ना
यह पूरा मामला 11 अप्रैल 2015 को सीबीआई एसीबी शिमला शाखा द्वारा पीएनबी मंडी सर्कल के प्रमुख राजीव खन्ना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि 2010 से 2012 के बीच तत्कालीन बैंक मैनेजर अमर सिंह बोध ने अपने दो सहयोगियों ताशी फुंचोग और दौलत राम के साथ मिलकर फर्जी राजस्व दस्तावेजों और गैर-भार प्रमाण पत्रों (एनईसी) के आधार पर 41 केसीसी ऋण स्वीकृत किए थे। इन ऋणों की कुल राशि 1.83 करोड़ रुपये थी। जांच में पाया गया कि दौलत राम के आवेदनों पर उसकी तस्वीर तो लगी थी, लेकिन उस पर हस्ताक्षर किसी और के थे। इसके अलावा, जमाबंदी और चार्ज सृजन रिपोर्ट भी फर्जी पाई गई थी।

बैंक ऑडिट में अनियमितताएं
यह घोटाला तब उजागर हुआ, जब बैंक के ऑडिट में अनियमितताएं सामने आईं। इस मामले की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, जब दौलत राम ने 4.5 लाख रुपये के केसीसी ऋण के लिए आवेदन किया था। उसने 2003-05 की पटवारी द्वारा जारी जमाबंदी और अन्य केवाईसी दस्तावेज जमा किए थे। इसके बाद उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। जांच में पता चला कि पूर्व बैंक मैनेजर अमर सिंह बोध ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और पटवारी की रिपोर्ट में भूमि स्वामित्व को गलत तरीके से दर्शाया। दोषियों के खिलाफ 38 अन्य मामलों में फैसला आना अभी बाकी है।





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