फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, स्नैपचैट, रेडिट, टिकटॉक, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स किशोरों के लिए प्रतिबंधित: ऑस्ट्रेलिया

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सोशल मीडिया पर प्रतिबंध
सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किशोरों की पहुंच से दूर करने का फैसला किया था।10 दिसंबर से किशोरों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध का फैसला लागू हो गया। इसे लेकर दुनियाभर में चर्चा शुरू हो गई है। किशोरों के संगठनों ने इस फैसले की सराहना की है।ऑस्ट्रेलिया में किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, 2021 में संशोधन
ऑस्ट्रेलिया की संसद में नवंबर 2024 में एक कानून पारित कराया गया था। इसके जरिए ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, 2021 में संशोधन किया गया और 16 साल से कम उम्र के बच्चे-किशोरों के सोशल मीडिया प्रयोग पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया। पहले इस कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सिर्फ कुछ सामग्री ही प्रतिबंधित थी। हालांकि, नए कानून के तहत बच्चों-किशोरों के लिए पूरे सोशल मीडिया पर ही पाबंदी रहेगी।

5 करोड़ डॉलर जुर्माना
सोशल मीडिया कंपनियां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में असफल रहती हैं तो कानून के तहत उन पर 5 करोड़ डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कंपनियों को ऐसे सिस्टम बनाने का भी आदेश दिया गया, जिससे बच्चे उनके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ही न बना पाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा के मकसद से काम करने  वाले मैसेजिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को इस प्रतिबंध से दूर रखा गया हैं।

किशोरों के लिए प्रतिबंधित
लिस्ट में मेटा के फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा एक्स, स्नैपचैट, रेडिट और टिकटॉक के नाम पहले से ही शामिल थे।  गूगल के यूट्यूब को भी उन प्लेटफॉर्म्स में शामिल किया गया है, जिन्हें किशोरों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। हालांकि, यह प्रतिबंध बाकी वेबसाइट्स के मुकाबले कम होंगे। यानी बच्चे यूट्यूब वीडियो देख सकेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर न तो अपना अकाउंट बना सकेंगे और न ही इस पर प्रतिक्रिया (लाइक-कमेंट्स) दे सकेंगे। बता दें कि यूट्यूब पर कई सेवाएं सिर्फ अकाउंट होने पर ही एक्सेस की जा सकती हैं। सरकार के इस कदम को एक ऑनलाइन पोल में 77 फीसदी लोगों का साथ भी मिला था।

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