बर्थ सर्टिफिकेट अप्रैल 2026 से अनिवार्य: केंद्र सरकार
जन्म प्रमाणपत्र
अप्रैल 2026 के बाद बिना बर्थ सर्टिफिकेट के कोई भी सरकारी काम या सेवा पूरी नहीं की जाएगी। चाहे वह स्कूल में दाखिला हो, पासपोर्ट बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना हो, या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देना हो—हर जगह जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।
प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सटीक
यह नियम "जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023" के तहत लागू किया गया है, जो संसद में पारित होकर 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो चुका है। इस कानून के तहत जन्म प्रमाणपत्र को व्यक्ति की पहचान का मुख्य दस्तावेज माना गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से नागरिकों की पहचान प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सटीक बनेगी।
बर्थ सर्टिफिकेट आवेदन
जिन लोगों का जन्म 15 वर्ष से पहले हुआ है और उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वे स्कूल के प्रमाणपत्र, अस्पताल की रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं। पहली बार बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए संबंधित नगर निगम, पंचायत कार्यालय या अस्पताल से और ग्रामीण इलाकों में पंचायत सचिव या स्वास्थ्य केंद्र से आवेदन किया जा सकता है। वैध जन्म प्रमाणपत्र नहीं है तो 27 अप्रैल 2026 से पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा, नहीं तो सरकारी कामकाज में बाधाएं आ सकती हैं।
























