मुख्य चुनाव आयुक्त ने SIR पर दी सटीक जानकारी: मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान
मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अभियान
उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर फैली भ्रांतियों पर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किए हैं। उन्होंने साफ किया है कि इस फॉर्म को जमा करना मतदाताओं के लिए क्यों अनिवार्य है और यह प्रक्रिया कितनी सरल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सबसे बड़ी भ्रम को दूर करते हुए कहा कि SIR फॉर्म का संबंध केवल मतदान के अधिकार से है, न कि नागरिकता से। योग्य मतदाताओं को वंचित होने से बचाने के लिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा साझा करने की अपील की गई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त
स्पष्टीकरण के अनुसार, SIR फार्म को जमा करने के लिए फिलहाल किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, जिससे प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। फॉर्म भरने के लिए केवल तीन चीजें आवश्यक हैं: मतदाता का फोटो, मोबाइल नंबर, और माता-पिता का नाम भरना जरूरी है। आवेदन के सेकंड हाफ में आवेदक 2003 की वोटर लिस्ट से अपना, अपने माता, पिता, दादा, दादी, नाना या नानी में से किसी एक का ब्यौरा भरकर गणना फार्म जमा कर सकते हैं। साथ ही, आधार कार्ड और पहचान पत्र (EPIC नंबर) देना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखें जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है उन्हें स्वयं का विवरण लेफ्ट साइड में भरना है। साथ ही जिनका स्वयं का नाम 2003 की लिस्ट में शामिल नहीं है, उन्हें अपने माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी में से किसी एक का विवरण राइट साइड में भरना है।
मुख्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश
इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू और अधिकार से जुड़ा सवाल साफ करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि, "SIR फार्म जमा ना करने से वोट का अधिकार छिनेगा, नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है इससे।" यह बयान उन सभी आशंकाओं को दूर करता है जो इस प्रक्रिया को नागरिकता से जोड़कर देख रहे थे। इसके अलावा, जिनकी वोट दो जगह बनी है, उन्हें केवल एक जगह ही गणना फार्म जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान जिनकी वोट नहीं बनी है, वे भी 9 दिसंबर से फार्म 6 भरकर अपना वोट जुड़वा सकते हैं।
मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in
SIR फॉर्म भरने के लिए मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए ECI के वोटर सर्विसेज पोर्टल पर जाकर 'Fill Enumeration Form 2026' पर क्लिक करना होगा। यहाँ वे अपने या अपने माता-पिता/रिश्तेदारों का विवरण भरकर आगे बढ़ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन और शुद्ध बनाना है ताकि आगामी चुनावों में कोई भी योग्य मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।
























